सुप्रीम कोर्ट फैसला-अवमानना अपील
सभी साथियों से निवेदन है कि अवमानना प्रकरण में हाई कोर्ट के निर्णय दिनांक 23.02.2012 के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में की गई अपील का निर्णय यहॉ दिया जा रहा है । इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इच्छा पूर्वक अवमानना किया जाना नहीं माना है । हाई कोर्ट के निर्णय दिनांक 23.02.2012 को निरस्त कर दिया है । तथा राज्य सरकार की अपील स्वीकार करने के साथ-साथ राज्य सरकार को यह निर्देश दिये है कि वह भटनागर कमेटी की रिपोर्ट एवं एम. नागराज तथा सूरजभान मीणा के प्रकरण में दिये गये निर्णयों के अनुसार दो महिने की अवधि में कार्यवाही करें ।
विशेष टिप्पणी:-
सभी कार्यकर्ता यह निश्चित मान कर चले कि पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान बनाना राज्य सरकार की स्वेच्छा पर निर्भर है । अब हम सभी को एकजुटता से राज्य सरकार को यह अहसास करवाना जरूरी है कि 72 प्रतिशत न्यायप्रिय जनता एवं लोक सेवकों के अधिकारों का हनन किसी भी सरकार द्वारा कुछ जातिवादी राजनेताओं के दवाब में आकर नहीं करने दिया जावेगा । आप सभी यह सुनिश्चित मान कर चले कि इस न्याय की लडाई में समता आन्दोलन द्वारा आप सभी के सहयोग से विधिक, सामाजिक एवं राजनितिक रूप से कोई कोर कसर नहीं छोडी जावेगी । सत्य और न्याय की जीत होकर रहेगी ।
जय समता जय भारत
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